अब एक सीट से एक ही व्यक्ति लड़ सकेगा चुनाव - निर्वाचन आयोग

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निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव को लेकर अहम फैसला ले लिया है। इसके अनुसार अब एक सीट से एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेज दिया है।

 मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखकर एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में अभी एक व्यक्ति दो अलग-अलग सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।

रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई थी कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में साफ है कि एक से ज्यादा जगहों से चुनाव लड़ने के बावजूद प्रत्याशी को जीत के बाद एक ही सीट से प्रतिनिधित्व स्वीकार करना होता है।


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