राजनीतिक दलों के मुफ्त रेवड़ियों के मामले पर तत्काल सुनवाई नहीं

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियों के वादे के मामले में तत्काल सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस हेमंत गुप्ता के सामने हिमाचल और गुजरात के आगामी चुनावों का हवाला देते हुए मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी।

चीफ जस्टिस ललित ने इस पर कहा कि तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मामले से संबंधित फाइलों को अपने चेंबर में भेजने के लिए कहा। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की पीठ ने कहा था कि मुफ्त रेवड़ियों के मामले में व्यापक बहस की जरूरत है। उन्होंने तब इस मामले को तीन जजों की पीठ को भेज दिया था।


feature-top