मणिपुर में सरकारी कर्मी कारोबार नहीं कर सकेंगे, ट्यूशन पढ़ाने पर भी रोक

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मणिपुर सरकार ने विरोधों के बावजूद शराब पर तीन दशक पुरानी रोक हटाने और चार बच्चों के परिवार की नीति लागू करने की घोषणा के बाद अब नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक, राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी मंजूरी के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यापार या कारोबार नहीं कर सकेगा। कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा। 

मणिपुर स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त ज्ञान प्रकाश ने कहा कि शिक्षकों से निजी संस्थानों में ट्यूशन और कोचिंग से दूर रहने को कहा है। इसका उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का निजी ट्यूशन या कोचिंग सेंटरों में काम करना सिविल सेवा नियम 1964 का उल्लंघन है।


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