कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा, लड़की को कहा था, 'क्या ... किधर जा रही हो?

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मुंबई की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न एक मामले में 25 साल के बिज़नेसमैन को डेढ़ साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की को 'आइटम' कहना अपमानजनक है।

स्पेशल जज एस जे अंसारी ने कहा, "आइटम एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लड़के आमतौर पर लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए करते हैं क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करता है. ये साफ रूप से उनके शील भंग करने के उनके इरादे को इंगित करता है."

कोर्ट ने बॉन्ड भरने की शर्त पर रिहा करने से भी इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि इस तरह के मामलों में उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए.

लड़की का कहना था कि 14 जुलाई 2015 के दिन जब वह स्कूल से वापस लौट रही थी तो अभियुक्त ने अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा किया.

"उसने मेरे बाल खींचे और कहा, 'क्या आइटम किधर जा रही हो?'


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