विवाहित महिला को घर के काम करने को कहा जाना क्रूरता नहीं: हाईकोर्ट

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बॉम्बे HC की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि एक विवाहित महिला को परिवार के लिए घर के काम करने के लिए कहा जाना उसके प्रति क्रूरता नहीं है। पीठ ने एक महिला द्वारा दायर घरेलू हिंसा के मामले को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दावा किया गया था कि उसके साथ "नौकर" जैसा व्यवहार किया जा रहा है। महिला ने यह भी दावा किया कि उसके पति और ससुराल वालों ने 4 लाख रुपये की मांग की है।


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