राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर लगी रोक फिलहाल जारी रखी है. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र के सुनवाई टालने के आग्रह को माना. केंद्र ने अदालत में तर्क दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस मामले पर कुछ फैसला लिया जा सकता है. ऐसे में तब तक केंद्र को शीर्ष अदालत के राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के आदेश का पालन करना होगा. इसके साथ ही जिन याचिकाओं में पहले नोटिस जारी नहीं हुआ, उनमें भी नोटिस जारी किया गया है. केंद्र 6 हफ्ते में इनका जवाब देगी. सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 A यानी राजद्रोह के खिलाफ याचिकाओं पर CJI यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है. हालांकि, अदालत ने कहा कि राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक सरकारें धारा 124A में कोई केस दर्ज न करे और न ही इसमें कोई जांच करें.


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