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ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, पांच जजों की बेंच में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को यह तय करना है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है।
शीर्ष अदालत में संविधान के 103वें संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिये ईडब्ल्यूएस कोटे का प्रावधान किया गया है। मामले में नवीनतम वाद सूची के अनुसार संविधान पीठ की ओर से एक से ज्यादा फैसला सुनाए जाने की संभावना है। 2019 में लागू किए गए ईडब्ल्यूएस कोटा को तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके समेत कई याचिकाकर्ताओं ने संविधान के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी।
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