SC ने पूर्व CJI रंजन गोगोई के राज्यसभा में नामांकन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट (SC) ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई के राज्यसभा के लिए नामांकन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता सतीश एस काम्बिये ने तर्क दिया कि गोगोई नामांकित होने के योग्य नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "योग्यता का फैसला कौन करेगा? आप? क्षमा करें, हमें इस याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती।"


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