जजों की नियुक्ति में देरी स्वीकार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जताई नाराजगी

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सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नाम पर फैसला न लेने को लेकर केंद्र सरकार से कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यह अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा, नामों पर कोई निर्णय न लेना ऐसा तरीका बनता जा रहा है कि उनलोगों को अपनी सहमति वापस लेने को मजबूर किया जाए, जिनके नामों की सिफारिश उच्चतर न्यायपालिका में बतौर न्यायाधीश नियुक्ति के लिए की गई है। नामों को बेवजह लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव (न्याय) को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
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