मुस्लिम नाबालिग से शादी को पॉक्सो से बाहर नहीं रखा गया है: केरल हाईकोर्ट

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केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम नाबालिग के साथ शादी को POCSO अधिनियम से बाहर नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा, "यदि विवाह में शामिल पक्षों में से एक नाबालिग है... तो पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध लागू होंगे।" वह एक 16 साल की लड़की से बलात्कार और फिर शादी करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।


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