इंटरफेथ कपल्स को राहत के खिलाफ SC जाएगी एमपी सरकार

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मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया, जिसमें उसने जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना अंतर्धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोक दिया था। एक खंडपीठ ने धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की धारा 10 को "असंवैधानिक" कहा। याचिकाकर्ताओं ने एमपी फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट (एमपीएफआरए) के तहत अभियोजन के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की।


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