एक अप्रैल से 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा

feature-top

परिवहन मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से लागू नए नियमों के तहत रद्द कर दिया जाएगा। इसमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें शामिल हैं। देश की रक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों पर नियम लागू नहीं होंगे।


feature-top