गुजरात : परीक्षा पेपर लीक मामले में विधेयक पारित

feature-top

गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2023 को राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी पाए गए परीक्षार्थी को दो साल के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, प्रश्न पत्र लीक करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है।


feature-top