समझौता POCSO मामलों को रद्द नहीं कर सकता: इलाहाबाद HC

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों को शामिल पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। एचसी ने कहा कि बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में अदालत का उद्देश्य आरोपों की सच्चाई का निर्धारण करना है और आरोपी को सताना या छोड़ना नहीं है। POCSO अधिनियम के तहत एक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है, यह जोड़ा गया।


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