आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया

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आरबीआई ने धोखाधड़ी-वर्गीकरण मानदंडों का पालन न करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ₹84.5 लाख का जुर्माना लगाया। संयुक्त उधारदाताओं के फोरम (JLF) द्वारा धोखाधड़ी घोषित किए जाने के सात दिनों के भीतर बैंक कुछ खातों को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करने में विफल रहा था। इसके अलावा, इसने वास्तविक उपयोग के आधार पर ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट शुल्क की वसूली एक समान आधार पर की थी।


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