कोयला घोटाला मामला शून्य; कर्नाटक पुलिस ने आरोप हटाये: मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को दावा किया कि कथित कोयला परिवहन घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पूरा मामला कर्नाटक पुलिस द्वारा प्राथमिकी से आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के लिए आईपीएस धाराओं को हटाने के बाद "शून्य" हो गया है। ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

अपने आवास के प्रेस कांफ्रेंस के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा, "पूर्व निर्धारित अपराध, जो कथित कोयला घोटाले में ईडी की जांच का आधार था, अब बेंगलुरू पुलिस ने अपनी जांच के बाद हटा दिया है। मामला अब मौजूद नहीं है, जिससे पूरा मामला शून्य हो गया है।"

यह कहते हुए कि प्राथमिकी तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में दर्ज की गई थी, मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि बेंगलुरु पुलिस ने 13 जून को अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपी, आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और जबरन वसूली के लिए 384 को हटा दिया। उन्होंने आगे कहा, "राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने की भाजपा की साजिश का अब पर्दाफाश हो गया है।"


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