दूसरी महिला के साथ रहने पर पति को नहीं मिल सकता तलाक : उच्च न्यायालय

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तलाक से जुड़े पारिवारिक अदालत के फैसले को उचित करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्यवाही लंबित होने और लंबे समय तक अलग रहने के दौरान पति किसी अन्य महिला के साथ रह सकता है। इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि लेकिन पति-पत्नी के दोबारा मिलने की संभावना नहीं होनी चाहिए, तभी यह बात लागू होगी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला की याचिका खारिज कर दी है।


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