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सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: दिल्ली की अदालत ने 15 साल पुराने अपराध में 5 आरोपियों को दोषी ठहराया
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28 सितंबर, 2008 को दिल्ली की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की नेल्सन मंडेला रोड पर काम से लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली साकेत कोर्ट ने पत्रकार की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया। दिल्ली कोर्ट ने सजा के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की l रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली कोर्ट ने पाया कि रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक ने सौम्या विश्वनाथन को लूटने के इरादे से हत्या की थी।
पांचों आरोपियों को धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें मकोका की धारा 3(1)(i) के तहत भी दोषी ठहराया गया है। अजय सेठी ने आपत्तिजनक वाहन अपने पास रख लिया था और उसे आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्होंने संगठन को सहायता भी दी और संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति भी अपने पास रखी और उन्हें मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी ठहराया गया है।
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