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अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई जारी
शासन के निर्देश पर अवैध खनन के विरूद्ध लगातार कार्यवाही कर सिलसिला जारी है। बिलासपुर जिले में लगातार तीसरे दिन अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त फर्मो एवं लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिले में चूना पत्थर के 6 क्रशर सील किए गए तथा अवैध परिवहन के छह मामले पकड़े गए हैं। बीते तीन दिनों में अवैध रूप से संचालित 18 क्रशर सील किए जा चुके हैं।
खनिकर्म विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जांच अभियान अवकाश के दिन भी जारी रहा। खनिज अमला बिलासपुर एवं राजस्व अमला तखतपुर एवं बिल्हा द्वारा 4 फरवरी को तखतपुर के चूना पत्थर खदानों की जांच की गई। जांच में पाये गये अनियमितताओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए 6 क्रशर सील किया गया। इस प्रकार पिछले तीन दिनों में अवैध रूप से संचालित 18 क्रशर उद्योग सील किए जा चुके हैं।
जिला बिलासपुर अंतर्गत तखतपुर तहसील में ग्राम दर्री, घोरामार एवं बेलसरा में 06 निम्नश्रेणी चूनापत्थर खदान में स्थापित क्रशरों के संचालकों क्रमशः श्री शत्रुघन चंद्राकर, श्री सुनील कुमार अग्रवाल, श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल, मेसर्स लैण्डमार्क इंजीनियरिंग, श्रीमति पुष्पा दुबे एवं श्री रामकुमार खुसरो द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण सील किया गया।
*पर्यावरण शर्तों का पालन नहीं करने पर 07 को थमाया नोटिस*
बिल्हा तहसील अंतर्गत ग्राम धौराभांटा एवं हरदी में स्वीकृत 4 कोयला के अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी क्रमशःगंगा ट्रेडर्स, सत्यभामा ट्रेडर्स, लक्ष्मी एजेंसी एवं हनुमान कोल ट्रेडर्स एवं 03 डोलोमाईट अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी क्रमशः शाह स्टोन सप्लायर पार्टनर श्री गिरिश कुमार शाह, शाह स्टोन स्प्लायर प्रो. हरीश कुमार शाह एवं सिंह स्टोन माईन्स प्रो. रघुराज सिंह के द्वारा पर्यावरण शर्तों का पालन नहीं करने तथा भू-राजस्व जमा नहीं करने के कारण पर्यावरण एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई कर नोटिस थमाया गया।
*बिना रायल्टी परिवहन पर 06 मामले दर्ज किए गए*
खनिज अमला दल द्वारा आज बिलासपुर जिले अंतर्गत दर्री, काठाकोनी एवं सकरी क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमें निम्नश्रेणी चूनापत्थर के 2 ट्रेक्टरों, खनिज रेत के 1 ट्रेक्टर, 2 हाईवा तथा मुरूम परिवहन करते 1 हाईवा जप्त कर थाना सकरी एवं जुनापारा चौकी में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। जांच में सभी वाहनों में बिना विधि सम्मत अभिवहन पास के खनिज परिवहन करने के कारण अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।
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