असम ने मुस्लिम विवाह अधिनियम निरस्त किया

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असम मंत्रिमंडल ने 'असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935' को निरस्त करके राज्य के भीतर बाल विवाह पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस अधिनियम को 'सदियों पुराना' करार दिया और एक्स पर कहा कि यह निर्णय असम में बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है।


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