सुप्रीम कोर्ट का "ऐतिहासिक फैसला " किस स्थिति में ईडी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तार पर रोक लगाई

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने आज, गुरुवार, 16 मई को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की.धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।अदालत ने कहा कि अगर ईडी ऐसे किसी आरोपी की हिरासत चाहती है तो उसे विशेष अदालत में आवेदन करना होगा l


feature-top