गुजरात के अमरेली शहर में भारतीय जनता पार्टी के दो पार्षदों को स्थानीय निकाय से अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनके तीन बच्चे थे। उन्हें गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इसके लिए आदेश अमरेली जिला कलेक्टर, अजय दहिया के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।

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गुजरात के अमरेली शहर में भारतीय जनता पार्टी के दो पार्षदों को स्थानीय निकाय से अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनके तीन बच्चे थे। उन्हें गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इसके लिए आदेश अमरेली जिला कलेक्टर, अजय दहिया के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।


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