53वीं जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य बातें

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की। सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया और कर संशोधन, आधार बायोमेट्रिक एकीकरण और रेलवे सेवाओं में छूट पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ मुख्य बातें दी गई हैं:

आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, "पूरे भारत में बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत होने जा रही है। इससे हमें फर्जी चालान के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।" इस पहल का उद्देश्य फर्जी चालान जैसी धोखाधड़ी वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाकर कर अनुपालन को बढ़ाना है।

दूध के डिब्बों पर जीएसटी दर
सभी दूध के डिब्बों के लिए 12% की एक समान जीएसटी दर की घोषणा की गई, चाहे वे स्टील, लोहे या एल्युमीनियम से बने हों। इस उपाय से इन उत्पादों के कर उपचार को मानकीकृत करने की उम्मीद है।

पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंतर्गत
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने की अपनी मंशा दोहराई है, बशर्ते कि राज्यों के बीच लागू कर दर पर आम सहमति बन जाए। इस कदम को पूरे देश में ईंधन पर एक समान कर लगाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय रेलवे सेवाएँ
काउंसिल ने प्लेटफ़ॉर्म टिकट पर जीएसटी छूट दी, जिसका उद्देश्य यात्रियों पर वित्तीय बोझ कम करना है। यह निर्णय रेलवे सेवाओं को और अधिक किफ़ायती बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

कार्टन बॉक्स के लिए जीएसटी में कमी
विभिन्न प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई। इस बदलाव का उद्देश्य इन आवश्यक पैकेजिंग सामग्रियों की कुल लागत को कम करके निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुँचाना है।

छात्रावास आवास के लिए छूट
शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास से संबंधित सेवाओं को प्रति व्यक्ति हर महीने ₹20,000 तक जीएसटी से छूट दी गई। यह छूट गैर-छात्र निवासियों के लिए छात्रावास आवास को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।


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