मर्सिडीज हिट-एंड-रन मामले में 1.98 करोड़ रुपये की राहत, नाबालिग चला रहा था कार

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मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक बीमा कंपनी को 2016 में एक नाबालिग की टक्कर में मारे गए 32 वर्षीय व्यक्ति के माता-पिता को लगभग ₹ 1.98 करोड़ का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।


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