जमानत से अनिश्चितकाल के लिए इनकार अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दंड विधानों की कठोरता के बावजूद, जमानत से अनिश्चितकाल के लिए इनकार करना अस्वीकार्य है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के सर्वोच्च महत्व को रेखांकित किया, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है और शीघ्र सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

अदालत का यह फैसला शेख जावेद इकबाल को जमानत दिए जाने के बाद आया, जो भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत नकली मुद्रा रखने के आरोप में नौ साल से जेल में बंद था।


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