2012 में मंगलुरु होमस्टे हमला मामले में कोर्ट ने 40 आरोपियों को बरी किया

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मंगलुरु के छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2012 के कुख्यात मंगलुरु 'होमस्टे हमला' मामले में साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए 40 आरोपियों को बरी कर दिया।

पुलिस ने इस संबंध में 44 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से तीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक पत्रकार के खिलाफ आरोप सरकार ने हटा दिए।

28 जुलाई, 2012 को हिंदू जागरण वेदिके के सदस्यों ने मंगलुरु के पडिल के पास मॉर्निंग मिस्ट होमस्टे में युवक-युवतियों की मौजूदगी में आयोजित एक जन्मदिन पार्टी पर हमला किया था। जांच के बाद मंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया।


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