17 Oct 2022

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया और जांच में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही मामले की सुनवाई 7 नवंबर को तय की है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की 16 साल की उम्र में यौवन हासिल करने के बाद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने नोटिस जारी किया और अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया। पीठ ने कहा, "इस मामले पर विचार करने की जरूरत है।"

17 Oct 2022 10:59AM,
by: Imran Khan