अंतरधार्मिक शादियों के बारे में क़ानून बनाएगी एमपी सरकार, पाँच साल सज़ा का प्रावधान

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मध्यप्रदेश की सरकार अंतरधार्मिक शादियों के संबंध में जल्द ही एक क़ानून बनाएगी जिसते तहत दोषी पाए जाने पर पाँच साल तक की सज़ा हो सकती है। अंतरधार्मिक ख़ासकर मुसलमान लड़कों की हिंदू लड़कियों से कथित तौर पर जबरन शादी को बीजेपी 'लव जिहाद' कहती है और इसके ख़िलाफ़ क़ानून बनाने की बात बीजेपी करती रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बीजेपी सरकारें पहले ही इस तरह का क़ानून लाने की घोषणा कर चुकी हैं। अब मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार भी ऐसा ही करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहले कह चुके हैं कि उनकी सरकार इस तरह का क़ानून लाने वाली है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने इस बारे में सरकार के फ़ैसले की जानकारी देते हुए कहा मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य क़ानून लाएगी. इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा क़ानून। लाए जाने के बाद ग़ैर-ज़मानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और पाँच साल की कठोरतम सज़ा दी जाएगी।
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