सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है।

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कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ता दिख रहा है और लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र,गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सख्ती बरती जा रही है तो कई जिलों (गुजरात और मध्य प्रदेश) में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के ऐलान के बाद अब राजस्थान के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को मंत्रीपरिषद की बैठक बुलाई गई जिसमें प्रदेश के कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान के 8 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला लिया गया है। राजधानी जयपुर के अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन जिलों में रात 7 बजे तक ही बाजार खुले रह सकेंगे। मंत्रीपरिषद की बैठक में शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों को फ्री कोविड-19 बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ऐसे ऑफिस जहां पर 100 से अधिक कर्मचारी हैं वहां 80 फीसदी स्टाफ अनिवार्य किया गया है। सरकार ने मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू के दौरान विवाहराजस्थामें शामिल होने वालों, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों और बस, ट्रेन तथा हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन हेतु नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। साथ ही पूरे प्रदेश में शादी समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 100 होगी।
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