महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वालों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

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कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र से पहले केरल से आने वाले यात्रियों के लिए कर्नाटक ने यही नियम लागू किया था।

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनज़र ये फ़ैसला लिया गया है।

महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को कर्नाटक में प्रवेश से 72 घंटे के अंदर की कोविड- 19 की निगेटिव आरटी - पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। 

इन निगेटिव रिपोर्ट्स की पड़ताल हवाई यात्रा के दौरान एयरलाइन स्टाफ़, बस यात्रा के दौरान कंडक्टर और ट्रेन यात्रा के दौरान टीटीई करेंगे। इसके अलावा अगर कोई सड़क यात्रा करके राज्य के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसे अपनी निगेटिव रिपोर्ट टोल पर मौजूद कर्मचारी को दिखानी होगी।


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