बस्तर जिले में धारा 144 लागू

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छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने बस्तर जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।होली, रंगपंचमी्, गुडफ्राइडे, इस्टर, रातां राता तथा चैत्र नवरात्रि पर्व पर संप्रदायों के बीच सौहार्द्र का वातावरण निर्मित करने,कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा, लोक शांति कायम रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजत बंसल ने बुधवार रात आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो गया है। आगामी आदेश तक जिले में किसी भी व्यक्ति का भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा लेकर घूमना वर्जित होगा। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक प्रभाव से मुक्त रहेंगे।
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