पांच से अधिक व्यक्ति तथा समूह पर होगी कार्रवाई

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पांच से अधिक व्यक्ति तथा समूह में पाए जाने पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए होली मिलन का कार्यक्रम सार्वजनिक उत्सव के रूप में नहीं मनाया जा सकेगा। डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। व्यक्तिगत-एकल रूप से धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश किया जा सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। मेलों एवं समारोह का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
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