तहसीलदार से लेनी होगी अनुमति

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विवाह,अंत्येष्ठि, दसगात्र, सार्वजनिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है।उक्त कार्यक्रम आवश्यक होने पर संबंधित तहसीलदार से अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाएगी। किसी भी संस्था अथवा खुली जगह अथवा बाजार में किसी भी कारण से भीड़- भाड़ नहीं की जाएगी।दुकानों में शारीरिक दूरी के नियमों के पालन के तहत गोले बनाए जाएंगे व सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
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