बस्तर अपडेट: होटल में बैठकर भोजन करने पर पाबंदी

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बस्‍तर प्रशासन का कहना है कि मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहींहोगी।। जिले के समस्त पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं लगाने पर, शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करने तथा सैनिटाइजर का उपयोग न करने पर एक बार में 500 रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों जैसे सिनेमा हाल, मॉल,होटल, एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड, पोस्ट आफिस, बैंक आदि में आने- जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिवस होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।


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