दिल्ली सरकार ने निजी एम्बुलेंस सेवा का अधिकतम किराया तय किया

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ख़ुद इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने तय क़ीमतों की जानकारी भी साथ में साझा की है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, "ये हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली में निजी एम्बुलेंस सेवाएं नाजायज़ वसूली कर रही हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी एम्बुलेंस सेवाओं के अधिकतम किराए तय कर दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।।

अब पीटीए (पेशेंट ट्रांस्पोर्ट एम्बुलेंस) 10 किलोमीटर तक जाने के लिए 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकतीं। 10 किलोमीटर से आगे जाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त 100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकती।

वहीं बीएसएल (बेसिक लाइफ़ सपोर्ट एम्बुलेंस) 10 किलोमीटर तक जाने के लिए 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकतीं. 10 किलोमीटर से आगे जाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपये अतिरिक्त से ज़्यादा नहीं ले सकती.

4 साथ ही एएलएस (एडवांस लाइफ़ सपोर्ट एम्बुलेंस) 10 किलोमीटर तक जाने के लिए 4000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकतीं. 10 किलोमीटर से आगे जाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपये अतिरिक्त से ज़्यादा नहीं ले सकती.

इन क़ीमतों के अंदर ऑक्सीजन, सभी एम्बुलेंस उपकरण, पीपीई किट, दस्ताने,मास्क, शिल्ड, सैनिटाइज़र, ड्राइवर, ईएमटी, डॉक्टर आदि सब शामिल है। यानी इन चीज़ों के लिए आपसे कोई अलग से पैसा नहीं मांग सकता।

अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन होता है तो एम्बुलेंस के ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही गाड़ी एम्बुलेंस ज़ब्त कर ली जाएगी।


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