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दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में कोरोना महामारी के कारण फंसे मजदूरों को सूखा राशन मुहैया कराने, कम्युनिटी किचन खोलने और घर लौटने के लिए इच्छुक लोगों के लिए इंतजाम करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को दिया है।
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को दिल्ली एनसीआर में बहु-प्रचारित जगहों पर सामुदायिक रसोई शुरू करने का आदेश दिया है ताकि यहां फंसे मजदूर और उनके परिवारवाले दो जून की रोटी मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रवासी मजदूरों को मई के महीने से आत्म निर्भर भारत योजना या किसी अन्य योजना के तहत अनाज मुहैया कराया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को अनाज मुहैया कराते वक्त अगर उनके पास पहचान पत्र नहीं हुआ तो प्रशासन उनसे इसकी शर्त नहीं रखेगा।
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