जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने किए कई छूट के एलान

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शुक्रवार को वित्त मंत्री की अगुवाई में इस साल की पहली जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। जीएसटी परिषद की इस 43वीं बैठक का आयोजन वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ।

बैठक में कोविड-19 महामारी से जुड़े ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात पर शुल्क में छूट का फैसला लिया गया है। सरकार ने एम्फोटेरिसिन- बी को जीएसटी से छूट की कैटिगरी में शामिल किया है।

कोरोना की वैक्सीन को लेकर निर्मला सीतारमण ने बताया कि दो वैक्सीन निर्माताओं को 4,500 करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जापान और यूरोपीय संघ के वैक्सीन निर्माताओं के साथ भी संपर्क में है और अगले कुछ महीनों में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी।

वित्त मंत्री ने साथ ही छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए देरी से रिटर्न फाइल करने की स्थिति में लेट फाइन शुल्क को घटाने की योजना का एलान भी किया।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020- 21 में वार्षिक रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था वैकल्पिक बनी रहेगी जबकि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है उन्हें 2020-21 के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जमा करना होगा।

इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को बीते वर्ष की ही तरह इस साल भी कर्ज़ लेना होगा जिससे वह राज्यों के पैसे की भरपाई करेगी. इस रक़म का आंकलन 1.58 लाख करोड़ रुपये निकाला गया है।


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