सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा वैक्सीन ख़रीद का पूरा लेखा- जोखा

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन की ख़रीद का पूरा लेखा-जोखा देने को कहा है। अब तक जितनी भी वैक्सीन ख़रीदी गई है (कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी) , केंद्र उसका पूरा ब्योरा दे।

 सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र को यह जानकारी भी देनी होगी कि उसने इन तीनों वैक्सीन्स को ख़रीदने का ऑर्डर कब-कब दिया, किस दिन कितनी मात्रा ऑर्डर की गई और उसकी आपूर्ति की संभावित तिथि क्या थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह आदेश 31 मई को सुनाया था मगर यह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज अपलोड हुआ. इस बेंच में जस्टिस एल नागेश्वर राव और श्रीपति रविंद्र भट भी हैं.

वैक्सीनेशन की जानकारी भी़ मांगी 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोविड-19 से निपटने, अब तक शहरी और ग्रामीण इलाकों में टीके की एक या दो डोज़ लगवा चुके लोगों के प्रतिशत की जानकारी दे.

अदालत ने केंद्र को यह भी कहा है कि हलफ़नामा दायर करते समय ऐसे सभी संबंधित दस्तावेज़ और फ़ाइलें आदि ऑन रिकॉर्ड रख जाएं, जिनसे वैक्सीनेशन पर उसकी नीति स्पष्ट हो सके.

केंद्र सरकार से यह भी पूछा गया है कि म्यूकरमाइकॉसिस (ब्लैक फ़ंगस) की दवा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं.

जवाब दाख़िल करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ़्तों का समय दिया गया है और मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। 


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