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टूलकिट मामले में संबित पात्रा और रमन सिंह को हाई कोर्ट से राहत
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कथित फ़र्ज़ी टूलकिट मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विरुद्ध दायर एफ़आईआर की जाँच पर रोक लगा दी है।
अदालत ने सोमवार को पात्रा और सिंह की एफ़आईआर को निरस्त करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम राहत देते हुए आदेश जारी किया।
19 मई को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के अध्यक्ष की शिकायत के बाद बिलासपुर के सिविल लाइन्स थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के एक फ़र्ज़ी लेटरहेड का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ की गई सामग्री को ये कहकर शेयर किया कि ये कांग्रेस की ओर से तैयार किया गया एक टूलकिट है।
11 जून को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब माँगकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
राज्य सरकार ने अपना जवाब सोमवार 14 अप्रैल को दिया जिसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने का आदेश जारी कर दिया।
अदालत ने कहा कि इस बारे में अगली सुनवाई होने तक जाँच स्थगित रहेगी।
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