लॉकडाउन का इस्तेमाल ‘जादुई छड़ी’ की तरह नहीं किया जा सकता

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मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन को डिफॉल्टर्स हमेशा 'जादुई छड़ी' की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने शोलिंगनल्लूर में एक फ्लैट की नीलामी में बोली लगाने वाली कायलविझी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह टिप्पणी की।
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