सुप्रीम कोर्ट का राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश, 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना करें लागू

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कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना करन रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें।सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए केंद्र को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने को निर्देश दिया है।
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