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सुप्रीम कोर्ट : गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान को सेवानिवृत्ति के बाद वसूलना गलत
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, किसी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान को उसके सेवानिवृत्त होने के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि उक्त वेतन वृद्धि गलती से हुई थी। जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर अदालतों द्वारा रोक इसलिए नहीं लगाई जाती कि यह कर्मचारी का अधिकार है, बल्कि कर्मचारी को होने वाली मुश्किलों से राहत देने के लिए न्यायिक विवेक के आधार पर ऐसा किया जाता है।
अगर कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान का कारण उसकी ओर से किसी तरह की धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज पेश करने के कारण नहीं है तो इसे वापस नहीं वसूला जा सकता। अगर यह भुगतान कंपनी की ओर से गलत हिसाब करने या भत्तों की गणना में गलती से किया गया हो तब भी इसे सेवानिवृत्त होने के बाद वापस नहीं वसूला जा सकता।
एक पूर्व में आए फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, सरकारी कर्मचारी खासतौर से निचले पायदान वाला व्यक्ति अपनी आमदनी का खासा हिस्सा अपने परिवार के कल्याण में खर्च कर देता है। अगर उसे अतिरिक्त भुगतान लंबे समय तक किया जाएगा तो वह यही समझेगा कि वह इसे पाने का पात्र है। पीठ केरल निवासी थॉमस डेनियल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। डेनियल से जिला शिक्षा अधिकारी ने 1999 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें मिली वेतन वृद्धि लौटाने की मांग की थी।
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