क्रिप्टोकरेंसी पर अब एक फीसदी टीडीएस

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एक जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर एक फीसदी का टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, इसमें सभी तरह की एनएफटी और डिजिटल मुद्राएं आएंगी। इस साल बजट में इसे घोषित किया गया था।
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