उपराष्ट्रपति पद के नामांकन संबंधी याचिका खारिज

feature-top
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डॉ. मंदाती तिरुपति रेड्डी की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नामांकन को स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई राहत विचार योग्य नहीं है।
feature-top