02 Aug 2022

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बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) बिलासपुर के संयुक्त दल द्वारा सोमवार को बुधवारी बाजार एवं रेलवे क्षेत्र में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान रेलवे क्षेत्र मे स्थित 9 दुकानों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। 3 चालान व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर एवं दुकान के मालिक द्वारा धारा 4 का चेतावनी चिन्ह का बोर्ड ना लगाने तथा दुकान पर धूम्रपान करने हेतु प्रोत्साहन करने वाली सामग्री जैसे की माचिस एस्ट्रे एवं लाइटर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए कुल 3,260 रुपए का जुर्माना भी किया गया। उपरोक्त कार्रवाई सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण डॉ. अनुपम नाहक तथा रेलवे इंस्पेक्टर आलोक चंद्रवंशी के नेतृत्व में किया गया। धूम्रपान करने पर कटा चालान, दुकानदारों पर भी हुई कार्रवाई

02 Aug 2022 11:01AM,
by: Imran Khan