धूम्रपान करने पर कटा चालान, दुकानदारों पर भी हुई कार्रवाई

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बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) बिलासपुर के संयुक्त दल द्वारा सोमवार को बुधवारी बाजार एवं रेलवे क्षेत्र में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान रेलवे क्षेत्र मे स्थित 9 दुकानों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। 3 चालान व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर एवं दुकान के मालिक द्वारा धारा 4 का चेतावनी चिन्ह का बोर्ड ना लगाने तथा दुकान पर धूम्रपान करने हेतु प्रोत्साहन करने वाली सामग्री जैसे की माचिस एस्ट्रे एवं लाइटर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए कुल 3,260 रुपए का जुर्माना भी किया गया। उपरोक्त कार्रवाई सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण डॉ. अनुपम नाहक तथा रेलवे इंस्पेक्टर आलोक चंद्रवंशी के नेतृत्व में किया गया।

इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया: "तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003) यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रवधानों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना निषेध है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थान के मालिक व प्रबंधक द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित माप के धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन होने पर 200 रूपए तक का चालान किया जा सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद भी सार्वजनिक स्थान के संचालक एवं प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का बोर्ड दुकान या संस्थान पर नहीं लगाया जा रहा है एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली चीजें जैसे कि एस्ट्रे, लाइटर, माचिस आदि भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं । साथ ही ऐसे स्थान भी लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहां लोग बैठकर समूह में धूम्रपान कर सकें जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।


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