स्पाइसजेट एयरलाइन की मुंबई-दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) विमान में एक मई को 13 यात्रियों को आई चोट के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कार्रवाई की है। डीजीसीए ने इस मामले में सह-पायलट के इनपुट को नजरअंदाज करने के दोषी पाए गए पायलट-इन-कमांड (PIC) के लाइसेंस को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। बता दें कि एक मई को मुंबई से दुर्गापुर जा रहे बोइंग बी737 विमान को उतरते समय गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। बता दें कि डीजीसीए इससे पहले विमान रखरखाव इंजीनियर और स्पाइसजेट के रखरखाव नियंत्रण केंद्र के प्रभारी को भी हटा दिया था।

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स्पाइसजेट एयरलाइन की मुंबई-दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) विमान में एक मई को 13 यात्रियों को आई चोट के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कार्रवाई की है। डीजीसीए ने इस मामले में सह-पायलट के इनपुट को नजरअंदाज करने के दोषी पाए गए पायलट-इन-कमांड (PIC) के लाइसेंस को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। बता दें कि एक मई को मुंबई से दुर्गापुर जा रहे बोइंग बी737 विमान को उतरते समय गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। बता दें कि डीजीसीए इससे पहले विमान रखरखाव इंजीनियर और स्पाइसजेट के रखरखाव नियंत्रण केंद्र के प्रभारी को भी हटा दिया था।

हवाईअड्डे पर उतरते समय हुआ था हादसा एक मई को स्पाइसजेट के विमान बोईंग बी737 ने मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। जब यह विमान लैंड करने वाला था तभी गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ में फंस गया। इस दौरान विमान को लगे झटके से केबिन में रखे सामान यात्रियों के ऊपर आ गिरे, जिससे यात्रियों को सिर में चोटें आईं। लैंडिंग के बाद घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि तीन केबिन क्रू सदस्य भी इसमें घायल हुए थे।


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