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यूपी में अब शव रखकर प्रदर्शन करना अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शव का अपमान होगा। हाई कोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की है। हाथरस कांड में देर रात पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे।
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