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ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी बिजनेस एक्टिविटी पर रोक लगेगी, SC ने दिया आदेश
28 Sep 2022
, by: Imran Khan
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। कुछ व्यापारियों ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ताजमहल के आसपास चल रहे बिजनेस के काम पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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