IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन मामले में आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कैट के आदेश को किया निरस्त…

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निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. पूर्व में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसमें आज एक बड़ा फैसला आया है।

बतादें की 2018 में मुकेश गुप्ता को एडीजी से डीजी के पद पर प्रमोशन किया गया था। वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने उस प्रमोशन को निरस्त कर दिया था। इसको चुनौती देते हुए मुकेश गुप्ता ने कैट में याचिका दायर किया था, इसके बाद शासन के ऑब्जर्वेशन को कैट ने निरस्त कर दिया था। कैट के उसी फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी।

कैट के आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बीते 4 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर स्टे दिया था। शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बहस किया था।

जिस पर आज बड़ा फैसला बिलासपुर हाइकोर्ट से आया है। आज हाईकोर्ट चीफ़ जस्टिस के डिविजन बेंच ने राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए कैट के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिससे की राज्य शासन की जीत हुई है और मुकेश गुप्ता को झटका लगा है।


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